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दिल्ली कोचिंग हादसा: हाईकोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई थी मौत

Tue, 05 Nov 2024 09:45 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने अगली सुनवाई अगले साल 15 जनवरी को तय की है। अदालत ने अभ्यर्थियों की मौत के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट इमेज को सुरक्षित रखने की मांग याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट इमेज को सुरक्षित रखने की मांग याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने अगली सुनवाई अगले साल 15 जनवरी को तय की।

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अदालत घटना में मारे गए अभ्यर्थियों में से एक के पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता जे दलविन सुरेश, नेविन दलविन के पिता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने की मांग की है कि वह 27 जुलाई को हुई घटना के समय आईएएस स्टडी सर्किल कोचिंग सेंटर और आसपास के इलाकों में और उसके अंदर लगे सभी कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को तुरंत सुरक्षित, संरक्षित और उपलब्ध कराए। याचिका में संबंधित समय की सेटेलाइट इमेज, वीडियो क्लिप और गूगल इमेज को सुरक्षित और संरक्षित करने की भी मांग की गई है।
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