दिल्ली हाईकोर्ट ने जेलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे एहतियाती कदम को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश ने एक आरोपी की ओर से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए।
न्यायाधीश बृजेश सेठी ने हत्या के मामले के आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोपी ने जेल में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना के कारण अंतरिम जमानत की मांग की।
आरोपी ने कहा कि उसे लगता है कि अगर वह जेल में रहा तो वह कोरोना संक्रमित हो जाएगा। इस पर न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जेल में किए जा रहे प्रयासों की रिपोर्ट देने के लिए कहा।
कोर्ट ने अधीक्षक से पूछा कि जेल में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किस तरह से किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। उल्लेखनीय है कि जेलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई कैदियों को प्रावधानों के तहत अंतरिम जमानत दी गई है।