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दिल्ली को कोरोना टीकों की पर्याप्त आपूर्ति पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Fri, 28 May 2021 06:28 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी एजेंसी, नई दिल्ली

सार

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्रीय गृहमंत्रालय व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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कोरोना वैक्सीन लगवाती युवती - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाईकोर्ट ने राजधानी में 18 से 44 साल की आयु वालों के लिए कोरोना टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश के मुद्दे पर केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। एक वकील ने याचिका दायर कर कहा है कि राजधानी के लोगों को केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का खामियाजा नहीं भुगतने देना चाहिए।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्रीय गृहमंत्रालय व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याची अधिवक्ता विवेक गौर ने याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार कहती है उसने केंद्र सरकार को 1.34 करोड़ टीकों की आपूर्ति का आग्रह किया है लेकिन केंद्र सरकार ऐसे किसी आग्रह न किए जाने का दावा करती है।

याची ने इस मुद्दे पर एक आयोग का गठन करने का आग्रह किया है जो जांच करे कि कौन सी सरकार टीकों के संबंध में सही जानकारी जनता को दे रही है। याची ने कहा कि टीकों की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण वह अभी तक टीका नहीं लगवा पाया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि कोविन पोर्टल पर केवल दो-तीन दिन की एडवांस बुकिंग होती है और उसके बाद की नहीं।
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