दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस टोल प्लाजा को हटाने को लेकर आदेश सुनाया। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इससे जुड़े तीनो पार्टियों ने इसको हटाने को लेकर हामी भरी।
इस मामले में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईडीएफसी) और दिल्ली-गुड़गांव सुपर क्नेक्टविटी लिमिटेड (डीजीएससीएल) तीन पार्टियां हैं, जो इस बात के लिए राजी हो गई हैं कि यहां से टोल प्लाजा को हटा देना चाहिए।
इस निर्णय के बाद अब इस टोल प्लाजा से लोगों को बिना टोल दिए ही दिल्ली-गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि एनएचएआई व डीजीएससीएल के बीच टोल प्लाजा के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के बाद कानूनी विवाद खड़ा हो गया था। एनएचएआई ने टोल प्लाजा हटाने के लिए डीजीएससीएल को नोटिस जारी किया था। एनएचएआई को यह पता चला था कि डीजीएससीएल ने आईडीएफसीआई व दूसरे वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने में कई अनियमितताएं बरतीं।
अदालत सभी पक्षों को कई बार विवाद सुलझाने के लिए मौका प्रदान कर चुकी है।