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हाईकोर्ट का आदेश- नहीं कर सकेंगे दंगल फिल्म के गाने डाउनलोड 

Wed, 21 Dec 2016 01:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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हाईकोर्ट ने 83 वेबसाइटों को आमिर खान अभिनीत आगामी फिल्म दंगल सहित 280 से अधिक फिल्मों के गाने डाउनलोड करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह निर्देश जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में इन वेबसाइटों पर कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। 
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  न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने अपने अंतरिम आदेश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वोडाफोन एस्सार गुजरात लिमिटेड को इन वेबसाइटों के उपयोग करने पर तुरंत रोक लगाने को कहा है।   अदालत ने दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी कर इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई चार जनवरी तय की है। अदालत ने इस मामले में केंद्र के अलावा 16 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं व 83 वेबसाइटों और पांच अन्य साइटों जो डोमेन मास्किंग सेवाएं प्रदान करती है को भी नोटिस जारी किया है।
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  अदालत ने कहा इन सभी को उनके पते पर नोटिस भेजा जाए। अदालत ने कहा प्रथम दृष्टया यह याची को नुकसान का मामला बनता है और यदि एक पक्षीय अंतरिम आदेश नहीं दिया गया तो ज्यादा नुकसान हो सकता है।
  याची ने कहा है कि 83 वेबसाइटों के जरिये फिल्मों के गाने कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर डाउनलोड किए जा रहे है। याची ने अदालत से इन वेबसाइटों से बतौर एक करोड़ रुपये हर्जाना भी दिलवाने का आग्रह किया है।
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