दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को हौज खास इलाके में चल रहे अवैध पब्स, रेस्टोरेंट्स और बार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। पीठ ने साउथ दिल्ली नगर निगम समेत अन्य विभागों को नियमों को ताक पर रखने वाले के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने के लिए कहा।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि अवैध रूप से पब, रेस्टोरेंट और बार चलाने वाले संपत्ति मालिक, व्यक्ति और कब्जा धारक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे कोर्ट के आदेश के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। पीठ ने इस आदेश के साथ जनहित में वकील अनूजा कपूर की ओर से दायर की गई जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।