दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए उसे एक सरकारी स्कूल में 50 पौधे लगाने का आदेश दिया है। आरोपी पर कनॉट प्लेस थाने में यौन उत्पीड़न व रास्ता रोकने का मुकदमा 2018 में दर्ज किया गया था।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने आरोपी को दो सप्ताह में नीम और पीपल के 25-25 पौधे लगाने का निर्देश दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल को पौधरोपण का काम सुनिश्चित करने और जांच अधिकारी को एटीआर पेश करने निर्देश दिया है।
कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए यह भी साफ किया कि अग्रिम जमानत की छूट का गलत फायदा उठाने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर राज्य के पास इस आदेश को रद्द करने की पूरी छूट होगी। कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक के 17 दिसंबर 2018 के अंतरिम आदेश को भी स्थाई कर दिया है।
मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया था। उसके सह-आरोपी को निचली अदालत ने जमानत दे दी। इस आधार पर उसने अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया था।
कोर्ट ने जमानत प्रदान करते हुए इस बात पर गौर किया कि आरोपी ने पूर्वी दिल्ली के चंद्र नगर स्थित सरकारी स्कूल के पास दो हफ्ते के अंदर नीम और पीपल के 25-25 पौधे लगाने की पेशकश रखी थी।