केजरीवाल सरकार द्वारा जनवरी से शुरू किए जाने वाले सम-विषम नंबर की गाड़ियों के चलाने की योजना को फिल्हाल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सम-विषम फॉर्मूले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये याचिका काफी जल्दबाजी में डाली गई है जिसपर फैसला देना अभी संभव नहीं है। अदालत का मानना है कि सरकार ने इस विषय में अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए उसने इस याचिका को अपरिपक्व माना है।
बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार एक पहल कर रही है। इसके तहत सरकार ने जनवरी 2016 से प्रयोग के तौर पर दो हफ्तों के लिए सम-विषम संख्या की गाड़ियों को चलाने की योजना बनाई है।