हाईकोर्ट ने वीवीआईपी चॉपर डील केस में जमानत पर छूटे कथित हथियार दलाल सुषेण मोहन गुप्ता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ईडी ने गुप्ता की जमानत को चुनौती दी है। निचली अदालत ने एक जून को गुप्ता को जमानत प्रदान की थी।
न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने सुषेण मोहन गुप्ता को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तारीख तय की है। ईडी ने गुप्ता को मनी लांड्रिंग के आरोप में 26 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 22 मई को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद निचली अदालत ने गुप्ता को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती की शर्त पर जमानत प्रदान की थी। अदालत ने गुप्ता पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने समेत कई शर्तें लगाई थीं।
कोर्ट के समक्ष निदेशालय ने गुप्ता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर आरोपी को जमानत मिलती है तो वह देश छोड़कर भाग सकता है, जांच को प्रभावित कर सकता है।
दूसरी ओर गुप्ता के वकीलों का कहना था कि उसने जांच में हमेशा सहयोग किया है और वह जांच में आगे भी सहयोग करेगा। उसके देश छोड़कर भाग जाने की कोई आशंका नहीं है।