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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने शेफ कुणाल कपूर को पत्नी की क्रूरता के आधार पर तलाक दिया

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कहा, पत्नी का आचरण पति के प्रति गरिमा और सहानुभूति से रहित
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी से क्रूरता के आधार पर तलाक दे दिया। उन्हें मास्टर शेफ इंडिया में जज बनने के लिए भी जाना जाता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि कपूर की पत्नी का आचरण पति के प्रति गरिमा और सहानुभूति से रहित है।
अदालत ने कहा, जब जीवनसाथी का दूसरे के प्रति ऐसा स्वभाव होता है तो यह विवाह के सार को अपमानित करता है। ऐसे में ऐसा कोई संभावित कारण नहीं है कि पीड़ा सहते हुए जीवनसाथी के साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए। पीठ ने कहा, पत्नी का आचरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आईए) के दायरे में आता है, और फैमिली कोर्ट ने कपूर द्वारा दायर तलाक की याचिका को अस्वीकार करके गंभीर गलती की है।
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अदालत ने पारिवारिक अदालत के आदेश के खिलाफ कपूर की अपील स्वीकार कर ली। दोनों ने 2008 में शादी की थी, लेकिन मई 2015 से अलग रह रहे हैं और बेटा पत्नी की कस्टडी में है। पीठ ने कहा कि अलग होने के बाद भी कपूर बेटे की शिक्षा और भलाई के साथ-साथ घर के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते रहे हैं।
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पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए व्हाट्सएप संदेशों पर गौर करते हुए अदालत ने पाया कि कपूर को अपने बेटे से मिलने या बात करने की अनुमति नहीं दी गई है और उनके बार-बार अनुरोध के बावजूद पत्नी किसी न किसी बहाने से टालती रही है। साथ ही साथ भुगतान की मांग भी करती रही है।
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