हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को प्रत्येक मामले में पांच लाख रुपये का निजी बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो जमानत बॉन्ड भरने का निर्देश दिया है। अदालत ने आरोपी को देश छोड़ने से पहले अदालत से पूर्व अनुमति लेने, किसी भी गवाह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास न करने के साथ ईओडब्ल्यू कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज को कहा है।
69 वर्षीय कोचर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मकोका मामले में आरोपी है। अदिति सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे 200 करोड़ रुपये की रकम वसूली गई है। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की। ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद, नई दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और अन्य आरोपी व्यक्तियों को समन जारी किया।