आम आदमी पार्टी के खिलाफ विदेशी चंदा मामले में संबंधित कानून एफसीआरए के उल्लंघन के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा इस शिकायत की जांच पहले से चल रही है।
मुख्य न्यायमूर्ति जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की खंडपीठ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीषा सिसौदिया के खिलाफ विदेशी चंदा नियंत्रण अधिनियम (एफसीआरए) के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग भी खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने इस मामले की कोर्ट की निगरानी में प्रतिदिन सुनवाई की मांग को अस्वीकार कर दिया।