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Delhi: HC ने पौधरोपण आदेशों का पालन न करने पर जताई नाराजगी, 400 पेड़ अनियंत्रित कार पार्किंग के कारण नष्ट हुए

Tue, 19 Dec 2023 06:55 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य सड़कों को हरा-भरा करने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले सरकारी अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्य सड़कों को हरा-भरा करने के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले सरकारी अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि रिंग रोड के किनारे लगाए गए लगभग 400 पेड़ रखरखाव की कमी और अनियंत्रित कार पार्किंग के कारण नष्ट हो गए।

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न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के विशेष सचिवों को हलफनामा दायर कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अदालत के समक्ष दिए गए इस आशय के आश्वासन के बावजूद पेड़ों की देखभाल क्यों नहीं की गई। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि इच्छाशक्ति की कमी है।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग और वन विभाग के विशेष सचिव को एक हलफनामा दायर कर बताने कहा कि अदालत के आदेशों को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। अदालत ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फरवरी में सुनवाई की अगली तारीख तक पेड़ों के लिए एक समर्पित निगरानी कक्ष स्थापित किया जाए और यह भी जानना चाहा कि रिंग रोड पर पेड़ों के किनारे लगाए गए 400 पेड़ों के रखरखाव के लिए अधिकारियों द्वारा कितने निरीक्षण किए गए।
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आबकारी नीति : अरुण रामचंद्र पिल्लई को दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत
अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार हैदराबाद के व्यवसायी अरूण रामचंद्र पिल्लई को दो हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी। आरोपी व्यवसायी ने अपनी पत्नी की चिकित्सीय आधार पर 12 सप्ताह का अंतरिम जमानत मांगी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने इस मामले में 16 दिसंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

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