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दिल्ली हाईकोर्ट : 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए करियर गाइडेंस महत्वपूर्ण, दिल्ली सरकार को दिया यह निर्देश

Wed, 30 Nov 2022 09:06 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली

सार

अदालत ने एक पिता की ओर से दायर याचिका पर यह टिप्पणी की जिसका बेटा 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश पाने में असफल रहा। याचिकाकर्ता ने इसके लिए स्कूल में कैरियर गाइडेंस की कमी को जिम्मेदार ठहराया।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों के लिए करियर गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह छात्रों की करियर काउंसलिंग के लिए एक प्रणाली बनाने पर विचार करे। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह विषय विकल्पों के बारे में वे निर्णय ले सकें।

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जस्टिस संजीव नरूला ने एक फैसले में कहा कि यह आवश्यक है कि छात्रों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सलाह दी जाए और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा कि छात्रों की सहायता के लिए स्कूलों में परामर्श या कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों की एक उपयुक्त प्रणाली है।

अदालत ने एक पिता की ओर से दायर याचिका पर यह टिप्पणी की जिसका बेटा 2020 में दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश पाने में असफल रहा। याचिकाकर्ता ने इसके लिए स्कूल में कैरियर गाइडेंस की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उनका तर्क था कि जब उनके बेटे ने 11वीं और 12वीं कक्षा में मास मीडिया स्टडीज और शारीरिक शिक्षा का विकल्प चुना तो उन्हें आगाह नहीं किया गया था कि इन विषयों को डीयू द्वारा मुख्य विषयों के रूप में नहीं माना जाता है और इसके बजाय उन्हें वैकल्पिक माना जाता है जिससे कुल अंकों में से 2.5 प्रतिशत अंकों की कटौती की पेनल्टी लगी।
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याचिका में सीबीएसई और दिल्ली सरकार जैसे वैधानिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना की गई ताकि 11वीं और 12वीं कक्षा में विषय चयन के समय छात्रों को सूचना और मार्गदर्शन का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके। याचिका में स्कूल के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों के कथित पूर्वाग्रह के लिए मुआवजे की भी मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग करने वाली प्रार्थना में आधार का अभाव है और यह अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा इस तरह के जुर्माने का प्रावधान करने वाले किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में कुछ छात्रों को अनुचित करियर परामर्श डी-एफिलिएशन / डी-एक्रेडिटेशन का आधार नहीं हो सकता है। दलीलों से अत्यधिक विवादित तथ्य सामने आने पर मुआवजे की मांग को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि स्कूल ने जोर देकर कहा है कि सीबीएसई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है और 11वीं कक्षा के छात्र सीबीएसई द्वारा निर्धारित किसी भी विषय को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

अदालत ने आगे कहा कि इसके पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि डीयू में प्रवेश की संभावनाओं पर इसके संभावित प्रभाव के कारण स्कूल को विकल्प को अस्वीकार या विरोध करना चाहिए था। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के प्रवेश पर विचार करने की प्रार्थना निष्फल हो गई है। अदालत ने कहा कि अब प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि छात्र किसी अन्य कॉलेज में प्रवेश पाने में सक्षम हो गया है और वह वहां अपनी शिक्षा जारी रख रहा है। हालांकि कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों की करियर काउंसिलिंग के संबंध में सरकार को निर्देश जारी किया।

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