छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाना एसएचओ को याचिकाकर्ताओं की शिकायत शाम पांच बजे तक केस डायरी में दर्ज करने का निर्देश दिया है। शिकायत दिल्ली पुलिस आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग से जुड़ी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद मार्ग थाना (एसएचओ) को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की शिकायत को आज शाम पांच बजे तक केस डायरी में दर्ज करें। यह शिकायत छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से संबंधित है।
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याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप लांबा और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने 23 जुलाई को शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की डायरी संख्या (डायरी नंबर) या रसीद नहीं मिली थी।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि तकनीकी खराबी (टेक्निकल गड़बड़ी) के कारण डायरी नंबर और रसीद जारी नहीं हो सकी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आज ही याचिकाकर्ताओं को डायरी नंबर और रसीद उपलब्ध करा दी जाएगी।