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क्या परिवार से हो पाएगी बात!: मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने की कोर्ट से अपील, तिहाड़ से मांगा जवाब

Wed, 04 Jun 2025 09:07 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा ने दिल्ली की एक कोर्ट में परिवार से बातचीत करने की याचिका दायर की है। परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर 9 जून को सुनवाई होगी। 
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आतंकी तहव्वुर राणा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
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विस्तार
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पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर 9 जून को सुनवाई तय की। अपनी याचिका में राणा ने जेल नियमों के अनुसार न्यायिक हिरासत में रहते हुए अपने परिवार से बातचीत करने की अनुमति मांगी है।

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है, जिसे अब तिहाड़ जेल अधिकारियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बुधवार को तिहाड़ जेल अधिकारियों को इस मामले में जवाब दाखिल करने की अनुमति दी।

न्यायाधीश ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से दाखिल जवाब को रिकॉर्ड में लिया और उसे जेल अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर जेल अधिकारी अपना जवाब दाखिल करेंगे।
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राणा को पहले एनआईए की हिरासत में अपने परिवार से बात करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उनके कानूनी सलाहकार, वकील पीयूष सचदेवा ने तर्क दिया कि एक विदेशी नागरिक के रूप में राणा को अपने परिवार के साथ संवाद बनाए रखने का मौलिक अधिकार है, जो उसकी हिरासत के दौरान उसकी भलाई के बारे में चिंतित रहते हैं।
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