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Delhi NCR News: काला हिरण फिल्म पर रोक की मांग वाली सलमान खान की याचिका पर सुनवाई टली

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अभिनेता ने बिना अनुमति छवि के व्यावसायिक इस्तेमाल का लगाया आरोप
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मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई 1 जुलाई तक स्थगित कर दी है, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ की शूटिंग, प्रचार और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई अवकाशकालीन पीठ की न्यायमूर्ति मधु जैन ने की।
सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माताओं की ओर से अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अदालत ने मामले को 1 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि फिल्म निर्माता उनकी अनुमति के बिना उनके जीवन और सार्वजनिक छवि का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि फिल्म का विषय 1998 के चर्चित काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा है और इसके पोस्टर व प्रचार सामग्री में ऐसे संकेत दिए गए हैं, जिनसे दर्शक सीधे तौर पर अभिनेता की पहचान से जुड़ाव स्थापित कर सकते हैं।
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याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म के कुछ पहलू उन मामलों से संबंधित हो सकते हैं, जो अभी न्यायालयों में लंबित हैं। ऐसे में फिल्म का प्रदर्शन न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के साथ उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है।मामले में निर्माता अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, निर्देशक भरत श्रीनाते समेत अन्य संबंधित पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।
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