दिल्ली के वसंत विहार गैंगरेप मामले में बने वृत्तचित्र पर लगी रोक हटाने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो पाई। अदालत ने इस पर सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की है।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ के समक्ष यह सुनवाई होनी थी लेकिन समयाभाव के कारण अदालत ने सुनवाई बृहस्पतिवार को तय कर दी।
यह जनहित याचिका कानून के तीन छात्रों अरुण मेनन, कार्तिक पाडोडे व विभोर आनंद ने दायर की है। उन्होंने तर्क रखा कि वृत्तचित्र पर रोक लगाने का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दिए मौलिक अधिकारों का हनन है।
निचली अदालत द्वारा सरकार के आवेदन पर 4 मार्च को वसंत विहार गैंगरेप मामले में दोषी मुकेश के साक्षात्कार पर आधारित वृत्तचित्र पर रोक लगाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है।