दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जगह-जगह लगे डस्टबिन के गायब होने को दिनदहाड़े डकैती करार दिया। मामले में अदालत ने तीनों एमसीडी व नई दिल्ली पालिका परिषद को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आखिर डस्टबिन कैसे गायब हो गए।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद व न्यायमूर्ति सिद्घार्थ मृदुल की खंडपीठ ने बुधवार को कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि राजधानी को साफ रखने के लिए बनाई गई योजना के तहत जगह-जगह दो तरह के डस्टबिन लगाए गए थे ताकि लोग सड़क की अपेक्षा उनमें कूड़ा डाले।
अदालत ने कहा कि यह काफी हैरानी करने की बात है अधिकांश डस्टबिन गायब हैं और एमसीडी व अन्य संस्थाएं चुप हैं। खंडपीठ ने कहा क्या इसी प्रकार साफ सफाई होगी। अदालत ने तीनों एमसीडी व परिषद को अपना जवाब 21 जनवरी तक पेश करने का निर्देश दिया है।