केंद्र सरकार ने सुरक्षा और रक्षा बुनियादी ढांचे की जरूरत का हवाला देते हुए सफदरजंग रोड स्थित जिमखाना क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को अपने अधिकार में लेने का फैसला किया है। जिमखाना क्लब का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचा है, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
जिमखाना क्लब के सदस्यों की तरफ से सोमवार को केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। जिमखाना क्लब की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। इस याचिका पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रखेंगे।
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जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उसे लुटियंस दिल्ली में स्थित अपनी 27.3 एकड़ की जगह 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया गया है। सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झिंगन के सामने इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए जिक्र किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया।
बता दें कि केंद्र सरकार ने सुरक्षा और रक्षा बुनियादी ढांचे की जरूरत का हवाला देते हुए सफदरजंग रोड स्थित जिमखाना क्लब के 27.3 एकड़ परिसर को अपने अधिकार में लेने का फैसला किया है।