फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gyanvapi : मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की नई याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती

Sat, 02 Mar 2024 06:48 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
विज्ञापन
Gyanvapi case - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। पीठ ने इस मामले को इससे जुड़े पहले के संबंधित मामलों के साथ जोड़ दिया।

विज्ञापन


सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ हाईकोर्ट के 19 दिसंबर के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि वाराणसी सिविल कोर्ट में लंबित हिंदू पक्षों की याचिकाएं पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के अनुसार वर्जित नहीं हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें