गुरुग्राम। एक निजी स्कूल में कक्षा दो के छात्र प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी पक्ष की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट फैसला करेगी। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई करने के बाद अदालत ने इस मामले में 19 अप्रैल निर्धारित की है।
पिछले दिनों इस मामले में भोलू की जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से खारिज कर दिया है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सरकार की ओर से अनुमति न देने का मामला भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर देने के मामले में आरोपी भोलू की ओर से एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिका का स्टेट्स व तथ्य पेश किए। दोनों को सुनने के बाद न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को आदेश दिया कि जो दस्तावेज उन्होंने न्यायालय में पेश किए हैं।
उनकी प्रतियां सभी पक्षों को उपलब्ध करा दी जाएं। ताकि आगामी 19 अप्रैल को इस याचिका पर सुनवाई हो सके। आरोपी पक्ष की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की गई है कि वर्ष 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, उनको खारिज किया जाए। आरोपी पक्ष ने इस संशोधनों को असंवैधानिक व गैर कानूनी बताते हुए अपनी दलील भी दी हैं। उधर, पीड़ित पक्ष का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय में आरोपी के बालिग या नाबालिग होने का मामला अभी लंबित है।