खरीदारी के दौरान उपभोक्ता से लिए थे कैरी बैग के पैसे
मानसिक तनाव के 15 हजार व कानूनी खर्च के 11 हजार भी देने होंगे
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। एक साल पहले खरीदारी के दौरान उपभोक्ता से कैरी बैग के पैसे वसूलने के मामले में विशाल मेगा मार्ट उपभोक्ता को 18 रुपये वापस करेगा। इसके अलावा मानसिक तनाव के 15 हजार व कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये भी उसे उपभोक्ता को देने होंगे। यह आदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है। पीड़ित ने आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत याचिका दायर की थी।
राजीव नगर निवासी उम्मेद सिंह ने सात जुलाई 2023 की अपनी शिकायत में बताया था कि सेक्टर पांच स्थित विशाल मेगा मार्ट से उन्होंने आठ वस्तुओं की खरीदारी की थी। राजीव ने भुगतान काउंटर से एक कैरी बैग मांगा था। इसके लिए राजीव से 18 रुपये का शुल्क लिया गया था। इस बात से नाराज पीड़ित ने उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन की याचिका दायर कर दी थी। याची ने 18 रुपये के साथ मानसिक तनाव के पचास हजार व कानूनी खर्च के 15 हजार रुपये की मांग की थी। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि उपभोक्ता से अवैध तरीके से कैरी बैग के पैसों की वसूली की गई थी। आयोग ने कंपनी को कैरी बैग के 18 रुपये और मानसिक तनाव के 15 हजार व कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है।