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Gurugram News: समय पर फ्लैट न देने से हुए आर्थिक नुकसान का मुआवजा देगी वाटिका कंपनी

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खरीदार को ब्याज सहित 16 लाख रुपये का करना होगा भुगतान
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। समय से फ्लैट का कब्जा न देने पर खरीदार को हुए आर्थिक नुकसान का वाटिका कंपनी को मुआवजा देना होगा हरेरा गुरुग्राम ने कंपनी को ब्याज सहित 16 लाख रुपये का मुआवजा करने का आदेश दिया है। यह आदेश हरेरा गुरुग्राम के निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने दिया है।

अंबाला कैंट निवासी हितिन चोपड़ा ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने 10 नवंबर 2013 को सेक्टर-82ए में वाटिका ट्रैंक्विल हाइट्स में एक फ्लैट बुक किया था। कंपनी ने 30 सितंबर 2014 को उनके नाम पर अलॉटमेंट जारी कर दिया था। कंपनी से उनका फ्लैट को लेकर 1.64 करोड़ रुपये में तय हुआ था और उन्होंने इसको लेकर 58.59 लाख रुपये दिए थे। कंपनी ने आश्वासन दिया था कि 30 सितंबर 2017 का कब्जा देना था लेकिन कंपनी की तरफ से कब्जा नहीं दिया गया।
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बाद में पता चला कि वहां पर सिर्फ दो ही टावर बनाने की अनुमति थी। जिस टावर में फ्लैट का अलॉटमेंट दिया गया था उस टावर को बनाने की अनुमति ही नहीं थी। प्राधिकरण ने 2022 में कंपनी को उनके रुपये ब्याज समेत वापस करने का आदेश भी दे दिया था। शिकायतकर्ता का हुए वित्तीय नुकसान पर उन्होंने प्राधिकरण में फिर से याचिका दायर की। प्राधिकरण ने माना कि पिछले वर्षों में फ्लैट के दामों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कंपनी को आदेश दिया है कि वह 16.40 लाख रुपये उन्हें मुआवजे के तौर पर दें। यह राशि 10.85 प्रतिशत की दर से देना होगा। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है।
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