संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम।
शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी निजी स्कूलों से नियम 134 के तहत दाखिल विद्यार्थियों की बकाया फीस प्रतिपूर्ति से जुड़ी जानकारी दोबारा मांगी है। निदेशालय ने सभी स्कूलों को 30 नवंबर तक यह जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के लिए कहा है। यह निर्देश कक्षा दूसरी से आठवीं तक के उन विद्यार्थियों के लिए जारी किए गए हैं जो 2015-16 से 2024 तक दाखिल हुए हैं।
निदेशालय ने बताया कि पहले भी यह जानकारी मांगी गई थी लेकिन कई स्कूलों ने डेटा पूरा नहीं किया था। ऐसे में कई स्कूलों को अंतिम अवसर देते हुए पोर्टल को फिर से खोला गया है ताकि सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके। यदि कोई स्कूल निर्धारित समय से डेटा अपडेट नहीं करता है तो इसके लिए स्कूल जिम्मेदार होगा।
फीस संबंधी जानकारी और फाइल अपलोड करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर लिंक जारी किया गया है। इसके साथ ही निदेशालय ने सभी जिलों को यह काम प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।