फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: सोहना में तहसीलदार की दो गाड़ियां अटैच

विज्ञापन
विज्ञापन
अवमानना करने पर अदालत ने दिया आदेश
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सोहना। सोहना कस्बे में अदालत के आदेशों की अवहेलना किए जाने पर स्थानीय तहसीलदार की दो गाड़ियां को अटैच कर दिया गया। इससे पहले भी ऐसा ही मामला तहसील कार्यालय में पहले भी घटित हो चुका है। तब भी तहसीलदार की गाड़ी को अटैच किया गया था।
जानकारी के अनुसार 2025 में महेश, विनोद व अभिषेक बराड़ा ने सामलात पट्टी की रजिस्ट्री स्थानीय तहसीलदार द्वारा पंजीकृत ना किए जाने पर अदालत में याचिका दायर करके गुहार लगाई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने हरियाणा स्टेट को प्रतिवादी बनाया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में दे दिया था। 10 अगस्त तक फैसले के अनुसार पालना करने के फरमान जारी किए थे।
विज्ञापन

तहसीलदार ने अदालती आदेशों को दरकिनार कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने दोबारा से अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालती निर्णय की पालना किए जाने की गुहार लगाई। अदालत ने निर्णय की अवमानना करने पर दो गाड़ियों को अटैच करने के फरमान जारी कर दिए। मंगलवार को याचिकाकर्ता के वकील व वेलिफ ने पहुंचकर तहसीलदार की दो गाड़ियां क्रमश एचआर 72-जीवी 9999 व एचआर 72- विजी 1111 को अटैच कर दिया। दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर याचिकाकर्ता को सौंप दिया गया।
विज्ञापन

क्या कहते हैं तहसीलदार
सोहना तहसीलदार यशविंद्र सिंह ने बताया कि तहसील कार्यालय में सामलात पट्टी व सेक्शन 7ए की रजिस्ट्रियां पंजीकृत नहीं की जा सकती हैं। दोनों ही प्रकार की भूमि की रजिस्ट्रियों पर सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है। ये मामला भी इसी प्रकार की भूमि से संबंधित है। उन्होंने यह भी बताया कि मामला माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। विभाग द्वारा मौजूदा नियमों व पोर्टल में दर्ज व्यवस्था अनुसार ही रजिस्ट्रियां पंजीकृत की जा रही हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें