गुरुग्राम। कोरोना मरीजों की जांच व इलाज को लेकर राज्य सरकार की तरफ से रोज नए-नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब सरकार ने निजी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में कोरोना के इलाज के लिए निर्धारित की गई दरों का लाभ अब केवल प्रदेश के मरीजों तक सीमित करने का निर्णय लिया है। अब अन्य राज्यों के कोरोना मरीज जिले के निजी अस्पतालों में सरकारी दरों पर इलाज नहीं करा सकेंगे।
इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से की जा रही मनमानी वसूली पर प्रदेश सरकार ने 25 जून को लगाम लगा दी थी। सरकार ने निजी अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दरें निर्धारित कर दी थीं। सरकार के इस निर्णय के बाद अस्पतालों को तगड़ा झटका लगा था। अब सरकार के नए आदेश के बाद उन मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है, जो दूसरे जिलों से आकर गुरुग्राम के निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज करा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस समय जिले के 46 निजी अस्पतालों में करीब 280 मरीज दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार व देश के अन्य राज्यों से भी इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। इनके अलावा इन अस्पतालों में जिले के करीब 242 और प्रदेश के अन्य जिलों के करीब 167 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है।
उच्च स्तर से मिले निर्देशों के मुताबिक निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर अब सिर्फ प्रदेश के कोरोना मरीजों का ही इलाज हो सकेगा। सभी निजी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों को निर्देश से अवगत करा दिया गया है।
- डॉ. वीरेंद्र यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गुरुग्राम