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Gurugram News: ट्रैफिक नियम तोड़े...एक सप्ताह में 14,527 चालान कटे

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शराब पीकर वाहन चलाने पर 275 के चालान काटे, एक वाहन जब्त
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नंबर गेम- 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। यातायात पुलिस ने चालान नहीं सलाम अभियान के तहत पिछले एक सप्ताह के दौरान सड़कों पर यातायात नियम तोड़ने वाले 14,527 वाहनों के चालान काटे हैं। यातायात पुलिस ने मैन्युअली तौर पर वाहनों के चालान काटने के दौरान चालकों पर 1,31,97,600 रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने दिल्ली-जयपुर हाईवे व द्वारका एक्सप्रेसवे पर सख्ती बढ़ाई है, ताकि यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाए।
पुलिस ने 6 जुलाई से 12 जुलाई तक कुल 14,527 वाहनों के चालान काटे। इनमें मैन्युअली तौर पर 8,574 वाहनों के चालान शामिल हैं। इनमें गलत दिशा में वाहन चलाने पर 915, रोड मार्किंग 117, दोपहिया वाहन पर पिलियन राइडर बिना हेलमेट 625, बिना सीट बेल्ट 278, दोपहिया चालक बिना हेलमेट 767, शराब पीकर वाहन चलाने पर 76, नो पार्किंग 558, खतरनाक यू-टर्न 93, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग 124, ओवरस्पीड 47, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग 14, ध्वनि प्रदूषण 14 और लेन चेंज 1234 चालान शामिल हैं।
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वहीं, हाईवे, एक्सप्रेसवे व अन्य सड़कों पर लगे कैमरों के माध्यम से 5,953 वाहनों के चालान काटे गए। इनमें लेन चेंज 1858, नो एंट्री 2706, ओवरस्पीडिंग 418, दोपहिया वाहन पर पिलियन राइडर बिना हेलमेट 83, दोपहिया चालक बिना हेलमेट 169, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग 23, बिना सीट बेल्ट 303, प्रदूषण 351 और फ्रंट पैसेंजर बिना सीट बेल्ट 42 चालान शामिल है।

12 दिन में शराब पीकर वाहन चलाते 275 चालक पकड़े
यातायात पुलिस ने एक जुलाई से 12 जुलाई तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 275 चालकों को पकड़ा। यातायात पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाका लगाकर जांच के दौरान 275 चालकों को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर चालान काटे व उनके ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया है। इस दौरान पुलिस ने एक वाहन को भी जब्त किया है।
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सड़कों पर यातायात नियमों को तोड़ने वाले चालकों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए सस्पेंड किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान उक्त चालक किसी भी वाहन को चला नहीं सकता। अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। - सत्यपाल यादव, एसीपी (यातायात मुख्यालय/हाईवे), गुरुग्राम
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