सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बायलॉज-2025 तैयार
नगर निगम की ओर से इसकी मंजूरी का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बायलॉज-2025 तैयार किया है। यह नया और सख्त कानून गुरुग्राम की सीमा में सभी निवासियों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इसमें खुले में कूड़ा फेंकने पर एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नगर निगम की ओर से इसकी मंजूरी का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है जिसकी मंजूरी के बाद कचरा न छांटने पर आवासीय क्षेत्रों में पहली बार उल्लंघन पर 200 रुपये का जुर्माना और तीसरी या उससे अधिक बार उल्लंघन पर 1000 तक का जुर्माना लगेगा।
इसे भी जानें
कचरा जलाना : खुले में कचरा जलाने पर पांच हजार से 20 हजार तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
खुले में कूड़ा फेंकना :
किसी भी वाहन द्वारा सड़क या सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर 25 हजार से एक लाख रुपये तक का भारी जुर्माना और मुकदमा भी दर्ज करने का प्रावधान है।
नागरिकों से सुझाव भी मांगे
नागरिकों से इस नए कानून को लेकर एक सप्ताह तक सुझाव भी मांगे हैं। बता दें कि शहर में लोग खुले में कूड़ा जला रहे हैं तो कभी फेंक रहे हैं। निगम का थोक कचरा जनरेटर के लिए विशेष नियम जिन प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न होता है (जैसे-अस्पताल, होटल), उन्हें थोक कचरा जनरेटर (बीडब्ल्यूएजी) माना जाएगा। इन्हें गीले कचरे को परिसर के अंदर ही कंपोस्टिंग या प्रोसेसिंग के माध्यम से संसाधित करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडरों को डिस्पोजेबल (एकल-उपयोग वस्तुएं) का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अब 100 से अधिक व्यक्तियों के किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को भी डिस्पोजेबल का उपयोग न करने के लिए नगर निगम को सूचित करना होगा और शुल्क देना होगा।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने और शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए गुरुग्राम नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग बायलॉज-2025 तैयार किया है। प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया है।
- डॉ. प्रीतपाल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम गुरुग्राम