सिटी थाना क्षेत्र में 2016 में घर में घुसकर महिला और बच्चों को दी थी धमकी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। घर में घुसकर महिला और उसके बच्चों को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने के करीब 10 साल पुराने मामले में जिले की अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सतपाल, नवीन कुमार और बाला देवी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रश्मीत कौर की अदालत ने दिया है।
यह मामला सिटी थाना क्षेत्र का है, जिसमें वर्ष 2016 में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपी एक घर में जबरन घुस गए थे। उनके पास रिवॉल्वर था। उन्होंने घर में मौजूद महिला और उसके बच्चों को डराया-धमकाया और जान से मारने की धमकी दी थी।
अदालत ने तीनों दोषियों को धारा 452/34 आईपीसी में तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, वहीं धारा 506/34 आईपीसी में दो साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी। ट्रायल के दौरान जेल में बिताया गया समय सजा में जोड़ा जाएगा।