फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: प्लॉट में पानी भरने से ढह गई थी दुकान, बीमा कंपनी देगी 22.65 लाख का क्लेम

विज्ञापन
विज्ञापन
बीमा कंपनी ने प्लॉट में पानी भरने के कारण रोक दिया था क्लेम
विज्ञापन


विराट त्यागी
गुरुग्राम। तेज बारिश में साथ वाले प्लॉट में पानी भरने से दुकान ढहने पर बीमा कंपनी को 22.65 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। बीमा कंपनी की ही सर्वे रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के नुकसान के बारे में आकलन किया गया था। सर्वे के बाद बाहरी प्लॉट में पानी भरने के कारण क्लेम रोक दिया गया था। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-62 स्थित अपसाइकिल हेल्थ सोल्यूशन के पार्टनर डॉ. निकुंज गुप्ता और डॉ. भावना बंसल ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा बीमा पॉलिसी 11 मई 2024 से 10 मई 2025 के लिए ली थी। इसके लिए उन्होंने 19 हजार 470 रुपये का भुगतान किया था। उनका कहना था कि कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि सभी तरह के क्लेम उन्हें मिल सकेंगे। 24 जुलाई 2024 की देर रात को भारी बारिश के दौरान उनके साथ वाले प्लॉट में पानी भर गया था। इसकी वजह से ही उनकी दुकान की साइड की दीवार और एक फ्लोर गिर गया था। इससे उन्हें 22.65 लाख रुपये का नुकसान हुआ।
विज्ञापन

कंपनी की तरफ से क्लेम खारिज करते हुए कहा गया कि उनके बीमा पॉलिसी में यह क्लेम नहीं आता। इस पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि पॉलिसी के तहत दुकान में साइकिल का स्टॉक, एसी के साथ ही दीवार, फर्श और छत पॉलिसी के दायरे में आते थे। पॉलिसी के तहत आतंकवाद और भूकंप में भी नुकसान की भरपाई की जाएगी।
विज्ञापन

आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 22.65 लाख रुपये नौ प्रतिशत की दर से दे। इस राशि पर ब्याज 25 जुलाई 2024 से देना होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर दो लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर 55 हजार रुपये देने होंगे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें