- उच्च न्यायालय ने छह हफ्ते में नगर निगम को निजी कंपनी के 15.98 लाख रुपये का भुगतान करने का दिया था निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करने पर नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त प्रदीप दहिया के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। न्यायाधीश कुलदीप तिवारी ने यह आदेश दिए हैं। अब इस मामले में बुधवार को अदालत में सुनवाई होगी।
निजी कंपनी की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मांग की थी उनकी तरफ से किए गए काम के 15.98 लाख रुपये देने के निर्देश दिए जाए। इस पर पीठ ने आठ अप्रैल को नगर निगम गुरुग्राम को छह हफ्ते का समय देते हुए कंपनी को रुपये देने का निर्देश दिया था।
इसके बावजूद रुपये न देने पर पीठ ने नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय थाना प्रभारी को जमानती वारंट की अनुपालना के निर्देश दिए हैं। अगर थाना प्रभारी इसमें विफल होते हैं तो वह अदालत में पेश होकर इसका स्पष्टीकरण देंगे।
इस मामले में निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि यह मामला पुराना चल रहा था। इस संदर्भ में संबंधित विभाग को भुगतान करने के लिए कह दिया गया है। जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।