गुरुग्राम। पुलिस जांच में पिकअप गाड़ी का नंबर गलत पाए जाने पर अदालत ने घायल युवक की मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया है। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण वाणी गोपाल शर्मा की अदालत ने दिया है। घायल ने न्यायाधिकरण से 30 लाख रुपये की मुआवजे की मांग की थी।
राजस्थान के जिला भरतपुर के जीराहेड़ा गांव निवासी रहीस ने न्यायाधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि वह 23 जून 2013 को दोपहर सवा दो बजे के करीब जाखोपुर गांव से रूपबांस गांव जा रहे थे। इसी दौरान जिला अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र के पास पिकअप गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। इस हादसे में उनके निचले हिस्से में गंभीर चोट आई । शिकायतकर्ता ने इस मामले में पिकअप गाड़ी चालक निजामुद्दीन खान, पिकअप मालिक छगा और बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की। पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि पिकअप गाड़ी पर आरजे-02/टीएम -238 नंबर गलत लगाया हुआ था। उसका असली नंबर आरजे05/जीबी-0352 है। पुलिस को शिकायत भी एक महीने बाद दी गई। संवाद