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Gurugram News: अतिक्रमण हटाने के विरोध में डाली गई याचिका अदालत ने की खारिज

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सराय अलावर्दी गांव के तालाब की जमीन पर बना दिया था रास्ता
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। सराय अलावर्दी गांव में तालाब की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के हटाने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज आयुष गर्ग की अदालत ने दिया है।
नगर निगम को तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्य के दौरान अतिक्रमण का पता चला था। जब नगर निगम ने मामले की जांच की तो पता चला कि सरकारी रास्ते पर कब्जा करके तालाब की जमीन पर रास्ता बना दिया गया है। इस पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। नरेंद्र मोहन गेरा और अन्य निवासियों की तरफ से अदालत में याचिका दायर कर मांग की नगर निगम की कार्रवाई को रोका जाए। उन्होंने दलील दी कि निगम तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके घरों के सामने 22.5 फीट चौड़े रास्ते पर दीवार बनाकर उनका रास्ता रोक रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं से उनके घरों और जमीन की सटीक जानकारी मांगी। इस पर वे कोई भी पुख्ता दस्तावेज अदालत में पेश नहीं कर सके।
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नगर निगम की तरफ से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के पास संपत्ति की पुख्ता जानकारी नहीं है। जिस नक्शे के आधार पर वे रास्ते बता रहे हैं वह निजी तौर पर बनवाया गया। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर संदीप ने अदालत में बताया कि याचिकाकर्ताओं ने निगम की करीब 244.6 वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। निगम ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहले ही अतिक्रमण तोड़ने के नोटिस जारी कर दिए थे।
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