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Gurugram News: चोरी होने के चार दिन बाद शिकायत करने पर रोका था क्लेम, ब्याज समेत देने होंगे 21.72 लाख रुपये

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31 जनवरी 2019 को भोंडसी थाना क्षेत्र से चोरी हुआ था ट्रेलर, चार फरवरी को की थी शिकायत
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। ट्रेलर चोरी होने के चार दिन बाद पुलिस को शिकायत करने पर रोके गए 21.72 लाख रुपये के क्लेम को बीमा कंपनी अब ब्याज के साथ देगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
लक्ष्मी कार कैरियर्स की तरफ से अधिकृत प्रतिनिधि धीरज कुमार की तरफ से आयोग में दायर की गई याचिका में बताया कि 31 जनवरी 2019 को उनकी कंपनी का ट्रेलर चोरी हो गया था। वह ट्रेलर सोहना से गुरुग्राम की तरफ आने वाले रास्ते पर शिव शक्ति पेट्रोल पंप के पास खड़ा किया था। अपने स्तर पर तलाश की लेकिन वह मिला नहीं। इस पर चार फरवरी को उन्होंने भोंडसी पुलिस को इसके संबंध में शिकायत दी। उन्होंने क्लेम के लिए बीमा कंपनी में आवेदन किया। कंपनी की तरफ से आवेदन खारिज करते हुए कहा गया कि चोरी पर तुरंत ही शिकायत करनी थी। चार दिन बाद शिकायत करने पर उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बीमा कंपनी इस बात पर आवेदन को खारिज नहीं कर सकती की पुलिस को चोरी की शिकायत देरी से दर्ज कराई है। आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह 21.72 लाख रुपये केस दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत की दर से दें। इसके साथ ही उन्हें होने वाली परेशानी को देखते हुए एक लाख रुपये का मुआवजा और 55 हजार रुपये कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए भी दिए जाएं।
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