फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gurugram News: कैब में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को नहीं मिली जमानत

विज्ञापन
विज्ञापन
अदालत से
विज्ञापन

-
कैब में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को नहीं मिली जमानत

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कैब में युवती के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी चालक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी मुकेश की जमानत याचिका खारिज की है। पीड़िता की शिकायत पर डीएलएफ फेज-3 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन

युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि एक मार्च को उन्होंने दोपहर एक बजे कैब बुक की थी। उनका आरोप था कि चालक उन्हें दूसरे रास्ते से ले जाने लगा। इस दौरान उसने उन्हें अपने साथ अगली सीट पर बैठा लिया था। इस दौरान उसने जबरदस्ती फोन लेकर अपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। पीड़िता का कहना था कि वह इससे काफी डर गई थी। बचाव पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले में पुलिस चालान अदालत में पेश कर चुकी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें