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किसी को नहीं परवाह: अरावली का हाल बता रहा, हर रोज होता है खनन; फाइल में ही तैनात हो गए 700 जवान

Thu, 21 Jul 2022 02:45 AM IST
Vikas Kumar कुमार प्रवीण, अमर उजाला, गुरुग्राम

सार

अमर उजाला की टीम ने बुधवार को पचगांव सहित आसपास के क्षेत्र में पहुंची तो खनन से छलनी हुआ अरावली का सीना साफ नजर आया।
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अरावली की पहाड़ी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अरावली में हर रोज खनन हो रहा है। जगह-जगह टूटे पहाड़ चीख-चीख कर खनन की दास्तां बयां कर रहे हैं। अरावली मैं खनन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देना भी है। अमर उजाला की टीम ने बुधवार को पचगांव सहित आसपास के क्षेत्र में पहुंची तो खनन से छलनी हुआ अरावली का सीना साफ नजर आया। जगह-जगह टूटे पहाड़, बिखरे पत्थर और बड़े वाहनों ( डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली) के लिए बने रास्ते साफ संकेत कर रहे हैं कि खनन माफिया किस तरह सक्रिय हैं। इतना तब है,  जब सुप्रीम कोर्ट ने 2005 से अरावली में खनन बंद करने के आदेश दे रखे हैं। डीएसपी हत्याकांड के बाद खनन की पाबंदी पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अरावली का यह हाल कोई एक-दो दिन, महीने, दो  महीने के भीतर नहीं हुआ। बरसों से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इसके लिए केवल खनन माफिया ही जिम्मेदार नहीं हैं। प्रशासनिक अमले से लेकर पुलिस और हर वह विभाग जिम्मेदार है, जिसके कंधे पर अरावली बचाने और उसके संरक्षण  की जिम्मेदारी है। 

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अरावली में खनन माफिया की सक्रियता देखते हुए वर्ष 2014 में सरकार की ओर से आईआरबी के 700 जवानों की तैनाती का फैसला हुआ था। उस समय ऐसा लगने लगा था कि अब पहाड़ से माफियाराज खत्म हो जाएगा। प्रशासन और पुलिस के साथ-साथ खनन निगरानी के लिए विशेष तौर पर खनन विभाग और वन विभाग की खास जिम्मेदारी होती है। सभी विभागों की ओर से कागजों में तो बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर खनन रोकने का कोई प्रयास नजर नहीं आता। 700 जवानों की तैनाती के मामले में भी ऐसा ही हुआ। सरकार की घोषणा से संबंधित यह योजना सिर्फ फाइलों में ही दबकर रह गई। जानकारों की माने तो विभागों और अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण ही खनन माफिया दबंग हो गया है। 
 

सुप्रीम कोर्ट को चुनौती

मेवात विकास मंच के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वकील खलील अहमद के मुताबिक अरावली में खनन सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती है। यह चुनौती खनन माफिया की ओर से ही नहीं दी जा रही बल्कि प्रशासन,  पुलिस और हर जिम्मेदार विभाग की ओर से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में खनन गतिविधियों को बैन कर दिया था। इसका मकसद अरावली को बचाना ही था, लेकिन जिम्मेदारों को सुप्रीम कोर्ट के इस बैन से कोई सरोकार नहीं है।
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कोर्ट को कर रहे गुमराह

खलील अहमद के अनुसार अरावली बचाने और खनन रोकने के जिम्मेदार खनन मसले पर सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक हर महीने जिले के मुखिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करना होता है। इसमें संबंधित क्षेत्र में खनन गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। उन्होंने बताया कि आला अधिकारियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हर महीने खनन बंद होने का ही हलफनामा दायर किया जाता है, जो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना है। सही मायने में अरावली में खनन रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट को पुन: कड़ा संज्ञान लेना होगा।
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