- महिला के हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर खाते से निकाले थे पैसे
अदालत से
गुरुग्राम। महिला को विश्वास में लेकर उनके हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर खाते से 12 लाख रुपये निकालने के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में वरिष्ठ प्रबंधक रहे सत्येंद्र कुमार चंद्रवंशी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी है। महिला के बेटे अंतरिक्ष गुप्ता की शिकायत पर सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया गया था।
अंतरिक्ष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी मां के नाम पर रेस्टोरेंट था, जिसका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सुशांत आरकेडिया में था। उनका कहना है कि मां बैंक की प्रक्रिया को कम समझती, जिसका फायदा उठाकर वरिष्ठ बैंक प्रबंधक ने उन्हें अपने विश्वास में लेकर हस्ताक्षर ले लिए। जांच पर पता चला कि खाते से 12 लाख रुपये निकाले गए हैं।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उनकी पत्नी के खाते में जो रुपये आए हैं वह 21 अप्रैल 2024 के बाद आए और शिकायतकर्ता के खाते से पहले ही रुपये कट गए थे। अन्य जिस खाते में रुपये गए हैं उन्होंने न तो शिकायत की और न ही रुपये वापस किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि आरोपी ने अपने फायदे के लिए बैंक की तरफ से मिले अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। संगीन धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।