देरी पर रद्द हो सकती है सीट
गुरुग्राम। आरटीई दाखिले के तहत निजी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिन छात्रों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के जरिये हुआ है, उनके दाखिले 9 मई तक हर हाल में पूरे करने होंगें। निर्देशों में साफ कहा गया है कि सभी चयनित अभ्यार्थियों को 10 दिनों के भीतर आवंटित स्कूल में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। स्कूल स्तर पर गठित कमेटी दस्तावेजों की जांच करेंगे और सही पाए जाने पर दाखिला कन्फर्म होगा।
यदि किसी छात्र का दाखिला रद्द किया जाता है, तो संबंधित स्कूल को इसका कारण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। साथ ही दूरी के आधार पर रिजेक्शन होने पर जानकारी ब्लॉक स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी के भेजनी होगी। दाखिले से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक कमेटी गठित की गई है। जरूरत पड़ने पर मामला उच्च स्तर तक लाया जा सकता है। साथ ही विभाग ने समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जहां सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय समय पर अधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट देखते रहें और तय समय सीमा के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें, ताकि बच्चों का दाखिला बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हो सकें।