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Gurugram News: किराया नहीं मिलने से चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के निवासियों में रोष

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उपायुक्त को पत्र लिखकर की किराया दिलाने की मांग, एक जनवरी से देना था किराया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के कुछ निवासियों को बिल्डर द्वारा किराया नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने उपायुक्त को पत्र लिखकर किराया दिलाने की मांग की है। पीड़ितों को एक जनवरी से किराया देना है।

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश हुड्डा ने उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के निर्देशों के बावजूद चिंटेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किराये का भुगतान नहीं कर रही है। इससे प्रभावित मकान मालिकों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
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राकेश हुड्डा का कहना है कि टावर्स डी, ई, एफ, जी, एच व जे के मकान मालिकों को एक जनवरी 2025 से और टावर्स ए, बी और सी को उनके फ्लैट खाली करने की संबंधित तिथियों से किराया देने का निर्देश है। हालांकि, इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद बिल्डर ने अभी तक कई प्रभावित गृहस्वामियों को किराये का भुगतान शुरू नहीं किया है। इसमें टावर्स डी, ई, एफ, जी, एच व जे के 25 गृहस्वामियों ने औपचारिक रूप से एक जनवरी 2025 से किराये के भुगतान का अनुरोध किया है, फिर भी बिल्डर ने ना तो किराये की पेशकश की है और ना ही इसका जवाब दिया है।
टावर्स ए, बी और सी के 16 गृहस्वामियों ने औपचारिक रूप से ओपन सेकेंड (पुनर्निर्माण) के लिए आवेदन किया है और खाली करने की तारीख से किराये की मांग की है, लेकिन चिंटेल्स बिल्डर ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लोगों ने मांग की है कि बिना किसी देरी के सभी पात्र गृहस्वामियों को किराये का भुगतान शुरू करने का निर्देश प्रशासन दे। सभी प्रभावित मकान मालिकों को सात मार्च तक बकाया सहित उनके किराये का भुगतान प्राप्त होना चाहिए। अगर किराये का भुगतान तय समय सीमा तक नहीं किया जाता है तो लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सीआईएल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि चिंटेल्स इंडिया द्वारा लगाए गए एकतरफा पुनर्विकास समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों को पैसा नहीं दिया जा रहा है।
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बता दें कि 10 फरवरी 2022 को सेक्टर-109 स्थित चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी में हुए हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई थी। जांच रिपोर्ट में बिल्डर, चिंटेल्स इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की ओर से इस्तेमाल की गई घटिया निर्माण सामग्री के कारण हादसा होना बताया गया था। तीन साल बाद भी मकान मालिक न्याय, मुआवजे और सुरक्षित आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
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