गुरुग्राम। शहर के औद्योगिक संगठनों ने सेंट्रल पॉलुशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा पीएम एमिशन नॉर्म्स की समय सीमा बढ़ाए जाने को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को धन्यवाद दिया है। एनसीआर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष एचपी यादव ने बताया कि पीएम एमिशन नॉर्म्स के नए नियमों को लागू करने की सीमा को एक अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह समय सीमा 31 अगस्त तक थी। शहर के अधिसंख्य औद्योगिक संगठनों ने यह समय सीमा बढ़ाने की मांग पुरजोर तरीके से की थी।
वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के अनुसार 50 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर क्षमता वाले वायु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने या पुराने को अपग्रेड करने के आदेश हैं। अब तक इस उपकरण की अधिकतम सीमा 80 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर निर्धारित थी। इस आदेश के अनुसार उद्योगों को सरकार द्वारा तय एजेंसियों से ही ये उपकरण लगवाने या अपग्रेड करवाने हैं। संवाद