महिला पर हनी ट्रैप के साथ ही पति के फ्लैट के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने का है आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने और फर्जी दस्तावेज से फ्लैट अपने नाम पर करने के मामले में निचली अदालत के बाद ऊपरी अदालत ने आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश यशविंद्र पॉल सिंह की अदालत ने दिया है। महिला की पति की शिकायत पर सेक्टर-65 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि उसे झूठा फंसाया गया है। वह 21 जुलाई 2026 से हिरासत में है। उसके खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं है। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपी महिला को झूठी शिकायतें दर्ज करने की आदत है। उसने शिकायतकर्ता से अपनी पिछली शादी छिपाकर शादी की। आरोपी महिला पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के एक फ्लैट को एक सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत कराया। उसमें उसने खुद को प्रमोटर दिखाया, जबकि वह फ्लैट शिकायतकर्ता का था। आरोपी महिला पर हनी ट्रैप का भी आरोप है।