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खुले में निर्माण सामग्री ले जाने और ढाबों में कोयले के प्रयोग पर रोक

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गुरुग्राम। प्रदूषण में बढ़ोतरी को देखते हुए नगर निगम भी अब एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम की सीमा में अब खुले में निर्माण सामग्री ले जाना, होटल व ढाबों इत्यादि में कोयले का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही धूल भरी सड़कों पर पानी का नियमित रूप से छिड़काव भी किया जाएगा। इस संबंध में निगमायुक्त ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, संयुक्त आयुक्त हरीओम अत्री, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक व सफाई निरीक्षक अपने-अपने जोन में क्लीनिंग व स्वीपिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकेंगे।
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अधिकारी करेंगे रात्रि गश्त
कचरा जलाने वालों पर अंकुश तथा चिन्हित प्रदूषण हॉटस्पॉट के बारे में एक्शन प्लान का अनुपालन करने के लिए अधिकारी रात्रि गश्त करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बिना ढके कचरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जाए। इसके अलावा बिना ढके बिल्डिंग मैटेरियल रखने वालों का चालान करेंगे। सीएंडडी वेस्ट के वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल की जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता (स्वच्छ भारत मिशन) को दी गई है। सभी कार्यकारी अभियंता अपने सहायक अभियंताओं व कनिष्ठ अभियंताओं के साथ ऐसी सड़कों की पहचान करेंगे, जहां धूल उड़ती है।
टैंकरों और मशीनों से होगा छिड़काव
कार्यकारी अभियंता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण में धूल को उड़ने से रोकने के लिए टैंकरों व मशीनों के माध्यम से पेड़ों तथा सड़कों पर पानी का छिड़काव कराएंगे। सभी कार्यकारी अभियंताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में होटल व ढाबों में कोयला तथा लकड़ी जलाने के उपयोग को बंद कराने का जिम्मा होगा।
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कार्रवाई की रिपोर्ट निगमायुक्त को भेजनी होगी
सभी अधिकारियों को 24 घंटों के दौरान कार्रवाई की रिपोर्ट निगमायुक्त को भेजनी होगी। सहायक अभियंता विवेक गिल को ओवरऑल नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह शाम 4 बजे तक रिपोर्ट हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजेंगे। संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन के ओवरऑल इंचार्ज होंगे।
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