गुरुग्राम। प्रिंस हत्याकांड में सोमवार को डिस्ट्रिक कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन सीबीआई के वकील के न होने के कारण नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस केस में सुनवाई के लिए 15 मार्च तय की है। सुनवाई के समय कोर्ट में आरोपी भोलू के वकील ने अपनी बात रखते हुए जमानत देने की मांग रखी थी।
आरोपी पक्ष के वकील का कहना था कि इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी चार पुलिसकर्मियों की जांच सही चल रही थी तो भोलू को आरोपी किस आधार पर बनाया गया है। जबकि पीड़ित के वकील और सीबीआई का कहना था कि सूबे की सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की जांच को सही नहीं ठहराया है। सरकार का मानना था कि जांच में कई तरह की खामियां उजागर हुईं है।
इस कारण यह जांच पूरी तरह से ठीक नहीं कही जा सकती है। वहीं, केस की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष वकील सुशील टेकरीवाला ने कहना था कि सीबीआई ने भोलू ही आरोपी पाया गया है। इस कारण आरोपी को जमानत मिलने का हक नहीं है। 2017 में सोहना के एक प्राइवेट स्कूल के छात्र प्रिंस की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर को आरोपी बनाया था, जबकि सीबीआई ने उसे निर्दोष माना है।