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Gurugram News: आदेशों की अवहेलना पर थाना प्रभारी को छह महीने की सजा, 200 रुपये जुर्माना

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अदालत का लोगो जरूर लगाएं
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले की अदालत ने आदेशों की अवहेलना करने के मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामचंद्र को दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा और 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीमा ने सुनाया। मामला वर्ष 2023 का है, जब सत्यवती नामक महिला ने अपने पति सुभाष से गुजारा भत्ता मांगा था। अदालत ने सुभाष को हर महीने तीन हजार रुपये पत्नी को देने के आदेश दिए थे। जब सुभाष ने यह राशि नहीं दी, तो अदालत ने सशर्त गिरफ्तारी वारंट जारी किए। तत्कालीन चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पूनम कंवर ने थाना प्रभारी रामचंद्र को सुभाष को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे।
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आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि सुभाष अदालत में 1,65,000 रुपये जमा कर देता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन तत्कालीन थाना प्रभारी रामचंद्र ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान रामचंद्र को अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया गया। अदालत ने सोमवार को अपने आदेश में इंस्पेक्टर को छह महीने की सजा के साथ 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वर्तमान में रामचंद्र जिला नूंह में तैनात हैं।
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