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किन्नर खुशबू हत्याकांड में पिंटू दोषी, उम्रकैद

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गुरुग्राम। किन्नर खुशबू हत्याकांड मामले में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने सबूतों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 3 नवंबर 2016 को सेक्टर-21 के मकान नंबर-1024 निवासी तरुण रॉय चौधरी को रात को चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने नौकर पिंटू पासवान से पूछा कि ये शोर कहां से आ रहा है? उसने बताया कि टीवी चल रहा है, लेकिन उसने जब मामले की छानबीन की तो पता चला कि किसी किन्नर खुशबू की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि किन्नर के सहयोगी संजना उर्फ संजय ने पुलिस को बताया था कि पिंटू पासवान व उसके दोस्त रणवीर ने खुशबू पर चाकू से हमला किया है। सूचना केे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर खुशबू का शव बाहर निकाला। पालम विहार थाना पुलिस ने पिंटू पासवान, सोनू कुमार, बबलू कुमार, धर्मेंद्र व राहुल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिला उप न्यायवादी सुरेश देसवाल ने बताया कि अदालती कार्यवाही के दौरान इस मामले में पेश हुए गवाह पुलिस को दिए गए बयानों से अदालत में मुकर गए थे जबकि आरोपी राहुल की मौत हो गई थी।
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अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक गवाह एकत्रित कर अदालत में पेश किया, वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए जिसके आधार पर पिंटू पासवान को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनवाई। अदालत ने सबूतों के अभाव में सोनू कुमार, बबलू कुमार व धर्मेंद्र को बरी कर दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने दोषी बबलू को जेल भेज दिया।
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