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Gurugram News: बिजली चोरी पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ डाली गई याचिका खारिज

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अदालत से
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-बिजली चोरी करने पर निगम ने लगाया था साढ़े तीन लाख का जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने पर लगाए गए जुर्माने के खिलाफ डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। सिविल अदालत ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर याचिका खारिज की। यह आदेश सिविल जज शिवानी गर्ग की अदालत ने दिया है।

बिजली निगम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक वर्मा ने बताया कि बिजली निगम की टीम 15 नवंबर 2017 को जैकबपुरा निवासी श्याम सुंदर के परिसर में जांच के लिए गई थी। वहां से उनके बिजली मीटर को जांच के लिए भेज दिया गया था। फरवरी 2018 में उनके मीटर की लैब में जांच की गई। जांच में उनके मीटर के साथ छेड़छाड़ पाया गया था। मीटर की सील टूटी हुई थी। इस पर निगम की तरफ से 3.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। श्याम सुंदर ने 2018 में अदालत में याचिका दायर की।
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उन्होंने याचिका में कहा कि निगम ने नए मीटर लगाने के नाम पर मीटर बदल दिया था। इसके साथ ही हर दो महीने में बिजली के बिल के लिए मीटर देखने के लिए बिजली कर्मी आता है उनकी तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं की गई थी। निगम की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक वर्मा ने उच्च कोर्ट के आदेश की दलील देते हुए कहा कि सिविल कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है।
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