पंजाब नेशनल बैंक ने 4.63 लाख रुपये अतिरिक्त कमीशन चार्ज लिया था
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से दी गई बैंक गारंटी पर लिए गए 4.63 लाख रुपये अतिरिक्त कमीशन चार्ज को ब्याज समेत वापस देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है। रामेंद्र जैन की तरफ से एमडी जैन ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उनके परिवार का बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। बीते तीन से चार दशक से उनके खाते में चार से सात करोड़ रुपये रहते थे।
2018 में हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के लिए बैंक की तरफ से बैंक गारंटी दी थी। इस सुविधा के लिए बैंक की तरफ से 9.20 लाख रुपये का कमिशन लिया गया था। उनका कहना था कि बैंक का सिर्फ 4.57 लाख रुपये का कमिशन लिया जा सकता है। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बैंक तरफ से अतिरिक्त कमिशन लिया गया। इस पर बैंक का आदेश दिया गया कि वह 4.63 लाख रुपये नौ प्रतिशत से वापस करें। इसके साथ ही उन्हें होने वाली परेशानी को देखते हुए 50 हजार रुपये का मुआवजा और 22 हजार रुपये कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए भी दिए जाएं।