कार्टरपुरी क्षेत्र 192 गज जमीन पर किया हुआ था अतिक्रमण
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कार्टरपुरी क्षेत्र में नगर निगम की जमीन को जीपीए के आधार पर अपनी बताने वाली याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। नगर निगम की 192 गज दो लोगों ने अपनी बताकर उस पर निर्माण किया हुआ था। यह आदेश सिविल जज आयुष गर्ग की अदालत ने दिया है।
कार्टरपुरी निवासी ईश्वर और जय पाल यादव ने 2021 में अदालत में दायर की याचिका में बताया कि वह 2012 से जमीन पर हैं। वह जीपीए के आधार पर मालिक हैं। याचिका में उन्होंने बताया कि नगर निगम उनकी जमीन को अपनी बता रहा है। नगर निगम की तरफ से सीमांकन बिना उनकी अनुमति के किया गया था।
बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि यह जमीन 2008 में ग्राम पंचायत कार्टरपुरी से नगर को हस्तांतरित की गई थी। राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन को सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किया गया है। सीमांकन प्रक्रिया वैधानिक रूप से की गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर निगम की दलील को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी।