एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने लाइसेंस किया अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। प्रदेश सरकार ने एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नए नियम लागू किए हैं। गुरुग्राम एप आधारित टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहां इस फैसले को लेकर ड्राइवरों और कंपनियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। कई ड्राइवरों ने इसे यात्रियों और चालकों दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया है। वहीं, कुछ अभी नियम को लेकर असमंजस में हैं।
नए नियमों के अनुसार, अब सभी एप आधारित कंपनियों को प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। अब हर ड्राइवर का पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी।
राइडर बोले- अब नहीं होगी कोई दिक्कत
इस नियम से फायदा भी होगा। गलत लोग प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाएंगे। रात में यात्रियों को भी ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। -गोलू, स्विगी डिलीवरी पार्टनर
किराये में पारदर्शिता आए तो अच्छा रहेगा। कई बार इंसेंटिव और पेमेंट को लेकर दिक्कत होती है। अब यह दिक्कत नहीं होगी। -अरविंद, रैपिडो बाइक राइडर
गुरुग्राम में रोज लाखों लोग एप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं। अगर नियम सही तरीके से लागू हुए तो सिस्टम बेहतर हो जाएगा। -इशु, बाइक राइडर
बस इतना हो कि ड्राइवरों को परेशान न किया जाए। कागजी कार्रवाई ज्यादा हुई तो दिक्कत होगी। -पवन, राइडर